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Raebareli News: गयादीन ने उठाई आवाज, धुला दाग, सीएमओ दोषी

Sat, 19 Sep 2026 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 19 Sep 2026 12:43 AM IST
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Gayadin raises his voice; stigma cleared; CMO found guilty.
रायबरेली। नाबालिग होते हुए भी स्वास्थ्य विभाग में धोबी के पद पर तैनात हुए गयादीन की नौकरी पर लगा दाग हाईकोर्ट के आदेश से धुल गया है। कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य महानिदेशालय के निदेशक प्रशासन ने गयादीन की जगह तत्कालीन सीएमओ को नाबालिग को नौकरी देने के लिए दोषी माना है। गयादीन अब 42 वर्ष एक माह और 27 दिन तक नौकरी कर सकेंगे।
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गयादीन को नाबालिग रहते हुए 18 साल से कम उम्र में स्वास्थ्य विभाग ने 3 मई 1986 को धोबी की नौकरी दी थी। पूर्व में महराजगंज सीएचसी में जॉइन करने बाद गयादीन वर्तमान समय में जिला मुख्यालय पर तैनात हैं। नियुक्ति के समय कक्षा पांच की मार्कशीट के अनुसार गयादीन की जन्मतिथि एक जुलाई 1968 थी। नियमानुसार नियुक्ति के समय उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन गयादीन को 17 साल 10 माह और दो दिन में ही नौकरी दे दी गई थी। बीते वर्ष नवंबर माह में अधिकारियों ने अभिलेखों और पोर्टल पर जन्मतिथि में अंतर पकड़ने के बाद गयादीन का वेतन रोक दिया था।
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वेतन बहाल न किए जाने पर कर्मचारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्मचारी ने मानव संपदा पोर्टल पर सही जन्मतिथि को अंकित कराकर नियमानुसार लाभ दिलाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर निदेशक प्रशासन ने सीएमओ को प्रशासनिक निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के समय कर्मचारी की उम्र 18 साल से कम थी, तो नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी। इसके लिए तत्कालीन सीएमओ दोषी हैं। कक्षा पांच की मार्कशीट और सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि को ही आधार माना जाए, क्योंकि मानव संपदा और कोषागार में खामियां हो सकती हैं। (संवाद)
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पोर्टल पर बदल दी जन्मतिथि, सेवा पुस्तिका में सही
स्वास्थ्य विभाग में मानव संपदा पोर्टल पर अंकित जानकारी के अनुसार ही अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले और रिटायरमेंट होते हैं। गयादीन की जन्मतिथि को 1968 की जगह 1965 कर दिया गया था, क्योंकि 18 साल से कम उम्र में गयादीन को नौकरी देने के कारण मानव संपदा पोर्टल पर डिटेल अपलोड नहीं हो पा रहा था। पोर्टल पर बालिग होने के बाद ही जन्मतिथि व अन्य जानकारी अपलोड हो पाती है। पोर्टल पर तो विभाग ने जन्मतिथि बदल दी, लेकिन सेवा पुस्तिका में संशोधन संभव नहीं हो पाया। अब सेवा पुस्तिका की जन्मतिथि को ही सही मानना होगा।

कोट्स
विभाग में धोबी के पद पर नौकरी करने वाले गयादीन के मामले में दिशा-निर्देश आए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र में नियुक्ति दी गई थी। शासन से कक्षा पांच की मार्कशीट में अंकित जन्मतिथि के आधार पर प्रशासनिक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. मनोज शुक्ला, सीएमओ रायबरेली
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