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बरेली की वेजिटेबल ऑयल निर्माता समेत 11 मिलावटखोरों पर जुर्माना

Tue, 08 Dec 2020 01:32 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Dec 2020 01:32 AM IST
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Fines on 11 adulterers including vegetable oil producer of Bareilly
रायबरेली। निर्मल धारा ब्रांड का ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (वनस्पति तेल) बनाने वाली बरेली की प्रियाजी एग्रो ऑयल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक समेत 11 मिलावटखोरों पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
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ऑयल की पैकिंग एवं लेबलिंग में मानकों की खामी मिलने पर नमूने को फेल घोषित किया गया था। एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने सोमवार को मुकदमों की सुनवाई करते हुए दो माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
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जिले में कोरोना का कहर शुरू होने के नौ माह बाद एडीएम ने मुकदमों की सुनवाई शुरू की है। 12 फरवरी 2018 को एफएसओ स्वाति सिंह ने हरचंदपुर क्षेत्र के निवासी प्यार मोहम्मद की दुकान से ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल (निर्मल धारा वनस्पति तेल) का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था।
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लेबलिंग एवं पैकिंग में मानकों की अनदेखी मिलने के बाद एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया गया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम ने दुकानदार प्यार मोहम्मद और निर्माता प्रियाजी एग्रो ऑयल प्राइवेट लिमिटेड खसरा नंबर 683 परासातपुर लखनऊ रोड बरेली पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
इसके अलावा कुशलीखेड़ा बछरावां निवासी रामबहादुर यादव के दूध का नमूना फेल होने पर पांच हजार, महरानीगंज खीरों निवासी राम विलास के खोवा का नमूना फेल होने पर 10 हजार, सादीपुर कोटवा डीह निवासी दुर्गेश सिंह बिना पंजीयन पर पांच हजार, गदागंज निवासी रमेश कुमार के खोवा का नमूना फेल होने पर 10 हजार, रानीखेड़ा निवासी आशुतोष सिंह के खोवा का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
कौशांबी जिले के सातो थाना सैनी निवासी आजम के पनीर का नमूना बाबूगंज बाजार में भरा गया। नमूना फेल होने पर उस पर 10 हजार जुर्माना किया गया है। परशदेपुर रोड गोरा बाजार निवासी इंद्रजीत के दूध का नमूना फेल होने पर 10 हजार, मस्जिद के पीछे मुंशीगंज निवासी मो. सईद के पेस्टी का नमूना फेल होने पर 20 हजार, डलमऊ रोड जगतपुर निवासी जागेलाल के मूंगफली दाना का नमूना फेल होने पर पांच हजार जुर्माना किया गया है।

एडीएम (प्रशासन) ने मुकदमों की सुनवाई करते हुए 10 मामलों में 11 लोगों पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना किया है। सभी लोगों को जुर्माने की धनराशि तय समय में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। मिलावटखोरी से संबंधित और मुकदमे भी चल रहे हैं। उन मामलों में भी अधिक से अधिक जुर्माना करवाया जाएगा।- इंद्र बहादुर यादव, अभिहित अधिकारी एफएसडीए
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