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पिता और दो पुत्रों को पांच वर्ष का कारावास
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रायबरेली। अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुए एक आगजनी से जुड़े मामलों में दोष सिद्ध होने पर पिता व दो पुत्रों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या पांच के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट जायस थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी बजरंग बहादुर ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 22 मई 2015 की रात रामसजीवन, अनिल कुमार व बृजेश कुमार ने वादी की कोठरी में भूसे में आग लगा दी, जिससे भूसा व गेहूं जल गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद रामसजीवन, उसके पुत्रों अनिल व बृजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि वादी को देने का भी निर्देश दिया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट जायस थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी बजरंग बहादुर ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार 22 मई 2015 की रात रामसजीवन, अनिल कुमार व बृजेश कुमार ने वादी की कोठरी में भूसे में आग लगा दी, जिससे भूसा व गेहूं जल गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद रामसजीवन, उसके पुत्रों अनिल व बृजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि वादी को देने का भी निर्देश दिया है।
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