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Raebareli News: बच्चों के दाखिले में न बरतें लापरवाही

Mon, 21 Apr 2025 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 21 Apr 2025 12:34 AM IST
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Do not be careless in the admission of children
रायबरेली। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जिन बच्चों का चयन हुआ है, उन्हें आवंटित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। अगर चयनित बच्चों का दाखिला लेने में निजी विद्यालयों ने कोताही या फिर इन्कार किया तो कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत चयनित बच्चों की सूची पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित विद्यालयों को आदेश जारी कर दिया है।
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आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में तय सीटों पर प्री-प्राइमरी या कक्षा एक में चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बच्चों के चयन की प्रक्रिया दिसंबर महीने से शुरू कर दी गई थी। चार चरणों में चयन प्रक्रिया चली। हर चरण में चयनित बच्चों की सूची आरटीई पोर्टल पर प्रदर्शित होती रही।
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प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित बच्चों के प्रवेश के लिए बीएसए ने आदेश पहले ही जारी कर दिया था। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इन तीनों चरणों में चयनित बच्चों के दाखिले लेने के लिए बीएसए ने इसी महीने आदेश जारी किए।
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नया सत्र शुरू होने से पहले चयन प्रक्रिया इसलिए पूरी करा ली गई, ताकि चयनित बच्चों की नए सत्र में पढ़ाई प्रभावित न हो और उनके दाखिले समय से करा लिए जाएं। जिन स्कूलों में आरटीई के तहत चयनित बच्चे आवंटित किए गए हैं, उन सभी विद्यालयों को बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र भेजा है। बीएसए ने कहा है कि चयनित बच्चों का दाखिला लेने के बाद उनके संबंध में सभी प्रपत्र खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करा दें।
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