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गैर इरादतन हत्या में दो को दस-दस वर्ष की कैद
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jan 2016 11:55 PM IST
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कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोष सिद्ध करते हुए दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 13-13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
यह फैसला गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार आर्या ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के मुताबिक रिपोर्ट जगतपुर थाना क्षेत्र के पड़रिया मजरे साईं निवासी जगदीश पाल ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी का भाई श्यामलाल 26 मार्च 2008 को गांव का कल्लू उर्फ रवींद्र, उसका पिता छेदीलाल व सलोन कोतवाली क्षेत्र के सराय अख्तियारपुर निवासी रिश्तेदार ओम प्रकाश दरवाजे आकर गालीगलौज करने लगे।
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मना करने पर कल्लू ने श्यामलाल के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। श्यामलाल की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
आरोपी कल्लू उर्फ रवींद्र के नाबालिग होने के कारण उसकी फाइल अलग कर विचारण के लिए किशोर न्यायालय भेज दी गई।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त छेदीलाल व ओम प्रकाश को सजा सुनाई।
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यह फैसला गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार आर्या ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के मुताबिक रिपोर्ट जगतपुर थाना क्षेत्र के पड़रिया मजरे साईं निवासी जगदीश पाल ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार वादी का भाई श्यामलाल 26 मार्च 2008 को गांव का कल्लू उर्फ रवींद्र, उसका पिता छेदीलाल व सलोन कोतवाली क्षेत्र के सराय अख्तियारपुर निवासी रिश्तेदार ओम प्रकाश दरवाजे आकर गालीगलौज करने लगे।
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मना करने पर कल्लू ने श्यामलाल के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। श्यामलाल की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
आरोपी कल्लू उर्फ रवींद्र के नाबालिग होने के कारण उसकी फाइल अलग कर विचारण के लिए किशोर न्यायालय भेज दी गई।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त छेदीलाल व ओम प्रकाश को सजा सुनाई।