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पूर्व ब्लॉक प्रमुख की जमानत अर्जी खारिज
Updated Tue, 19 Sep 2017 01:16 AM IST
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पूर्व ब्लॉक प्रमुख को नहीं मिली जमानत, अर्जी खारिज
रायबरेली। ऊंचाहार थाना क्षेत्र में हुए अप्टा मजरे इटौरा बुजुर्ग कांड मेें आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार यादव को सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी सुनवाई के बाद प्रभारी जिला जज तरुण सक्सेना ने खारिज कर दी है। गौरतलब है कि 26 जून को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अप्टा गांव में रोहित शुक्ला समेत पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई देवेश शुक्ला ने इसकी रिपोर्ट ऊंचाहार थाने में दर्ज कराई थी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अप्टा कांड के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में डाली गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले में झूठा संलिप्त करने की बात कही। वहीं डीजीसी क्रिमिनल बब्बन कुमार त्रिपाठी ने मामले को जघन्य बताते हुए जमानत का प्रार्थनापत्र का विरोध किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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रायबरेली। ऊंचाहार थाना क्षेत्र में हुए अप्टा मजरे इटौरा बुजुर्ग कांड मेें आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार यादव को सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी सुनवाई के बाद प्रभारी जिला जज तरुण सक्सेना ने खारिज कर दी है। गौरतलब है कि 26 जून को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अप्टा गांव में रोहित शुक्ला समेत पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई देवेश शुक्ला ने इसकी रिपोर्ट ऊंचाहार थाने में दर्ज कराई थी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अप्टा कांड के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में डाली गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले में झूठा संलिप्त करने की बात कही। वहीं डीजीसी क्रिमिनल बब्बन कुमार त्रिपाठी ने मामले को जघन्य बताते हुए जमानत का प्रार्थनापत्र का विरोध किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।