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पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
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रायबरेली। कोर्ट ने अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पहले पिता की नृशंस हत्या करने वाले बेटे को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के रुकुनपुर मजरे जुगराजपुर निवासी व मृतक की बेटी पूजा मौर्या ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार 15 सितंबर 2019 को वादिनी का पिता रामबक्स मौर्या घर के आगे बरामदे में सो रहा था। करीब ढाई बजे भाई लवकुश ने घर में रखी कुल्हाड़ी से मारकर पिता की हत्या कर दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद लवकुश मौर्या के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले में मां व बेटी ने गवाही दी। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के रुकुनपुर मजरे जुगराजपुर निवासी व मृतक की बेटी पूजा मौर्या ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार 15 सितंबर 2019 को वादिनी का पिता रामबक्स मौर्या घर के आगे बरामदे में सो रहा था। करीब ढाई बजे भाई लवकुश ने घर में रखी कुल्हाड़ी से मारकर पिता की हत्या कर दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद लवकुश मौर्या के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले में मां व बेटी ने गवाही दी। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।