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जहरखुरानी में सात वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 31 Mar 2022 11:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 11:15 PM IST
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रायबरेली। कोर्ट ने जीआरपी थाने से जुड़े जहरखुरानी के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला गुरुवार को दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओमप्रकाश के मुताबिक मामले की रिपोर्ट थाना जीआरपी रायबरेली में दर्ज कराई गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी राज नारायण अहमदाबाद से गौरीगंज आ रहा था। इसी दौरान वह लखनऊ से हरिद्वार एक्सप्रेस पर सवार हुआ। रास्ते में एक व्यक्ति ने उससे दोस्ती कर ली और फुरसतगंज स्टेशन के बाद उसे जहरीला बिस्कुट खिला कर 25 हजार रुपये, मोबाइल व अन्य सामान चोरी कर लिया।

पुलिस ने वादी को बेहोशी की हालत में इलाहाबाद स्थित मोती लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने विवेचना के दौरान अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भवन का पुरवा रुदौली निवासी कर्मराज पासी को सुल्तानपुर स्टेशन से गिरफ्तार कर इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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