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छेड़छाड़ करने वाले को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
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रायबरेली। पॉक्सो कोर्ट ने अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले एक बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह के मुताबिक, मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना जायस में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की 13 वर्षीय बेटी 20 जनवरी 2015 की शाम करीब चार बजे शौच के लिए गई थी। जायस क्षेत्र के मसूदगाड़ा निवासी सद्दाम हुसैन ने बेटी से छेड़छाड़ व मारपीट की।
पुलिस ने विवेचना के बाद सद्दाम के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट के तहत कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह के मुताबिक, मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना जायस में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की 13 वर्षीय बेटी 20 जनवरी 2015 की शाम करीब चार बजे शौच के लिए गई थी। जायस क्षेत्र के मसूदगाड़ा निवासी सद्दाम हुसैन ने बेटी से छेड़छाड़ व मारपीट की।
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पुलिस ने विवेचना के बाद सद्दाम के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट के तहत कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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