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लल्लन सिंह के हत्या आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज
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रायबरेली। अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के फूला गांव में लल्लन सिंह की हुई हत्या के मामले में कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने मंगलवार को दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट अमेठी जिले के थाना मोहनगंज में मृतक के भाई बृजेश कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार मोहनगंज थाना क्षेत्र के कटोरवा मजरे फूला निवासी लल्लन सिंह को 17 मई 2021 की रात पिटाई के बाद उस समय गोली मार दी गई थी, जब वे फूला गांव के नवनिर्वाचित प्रधान के यहां से एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाइक पर बैठकर अपने घर लौट रहे थे।
कोर्ट ने अमरेश बहादुर सिंह उर्फ सज्जन सिंह व सुभाष सिंह उर्फ अंकुर सिंह की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दी। वहीं एक अन्य आरोपी अमृत लाल की ओर से दाखिल जमानत अर्जी वापस ले ली गई।
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रिपोर्ट के अनुसार मोहनगंज थाना क्षेत्र के कटोरवा मजरे फूला निवासी लल्लन सिंह को 17 मई 2021 की रात पिटाई के बाद उस समय गोली मार दी गई थी, जब वे फूला गांव के नवनिर्वाचित प्रधान के यहां से एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाइक पर बैठकर अपने घर लौट रहे थे।
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कोर्ट ने अमरेश बहादुर सिंह उर्फ सज्जन सिंह व सुभाष सिंह उर्फ अंकुर सिंह की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दी। वहीं एक अन्य आरोपी अमृत लाल की ओर से दाखिल जमानत अर्जी वापस ले ली गई।
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