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रेप के आरोपी बाल अपचारी को नहीं मिली जमानत, अपील खारिज, सेशन कोर्ट में दाखिल की थी अपील
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रायबरेली। कोर्ट ने अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र में एक मानसिक बीमार महिला से बलात्कार के मामले में आरोपी बाल अपचारी को जमानत नहीं दी है। पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने बुधवार को बाल अपचारी की ओर से जमानत के लिए दाखिल अपील को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक वेदपाल सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने थाना मोहनगंज में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 18 जुलाई 2019 की सुबह करीब सात बजे वादी की मानसिक बीमार बहन (40) नित्यक्रिया के लिए गई थी।
तभी किशोर ने उसकी बहन के साथ रेप किया। आरोपी की उम्र करीब 15 वर्ष होने की वजह से उसे बाल अपचारी घोषित होने के उपरांत उसकी जमानत अर्जी किशोर न्याय बोर्ड ने बीती 18 फरवरी को खारिज कर दी थी। जमानत के लिए बाल अपचारी की ओर से किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक वेदपाल सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने थाना मोहनगंज में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 18 जुलाई 2019 की सुबह करीब सात बजे वादी की मानसिक बीमार बहन (40) नित्यक्रिया के लिए गई थी।
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तभी किशोर ने उसकी बहन के साथ रेप किया। आरोपी की उम्र करीब 15 वर्ष होने की वजह से उसे बाल अपचारी घोषित होने के उपरांत उसकी जमानत अर्जी किशोर न्याय बोर्ड ने बीती 18 फरवरी को खारिज कर दी थी। जमानत के लिए बाल अपचारी की ओर से किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।
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