फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Businesses with 59 thousand fine

सात कारोबारियों पर 59 हजार जुर्माना

Sat, 02 Jan 2016 11:08 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 02 Jan 2016 11:08 PM IST
विज्ञापन
सभी को एक महीने के अंदर जुर्माने की धनराशि को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर तहसील से वसूली कराने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन


एफएसडीए के निरीक्षकों ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा था। जांच में नमूने फेल आने के बाद एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया गया था।

एडीएम ने मुकदमों की सुनवाई की और सात कारोबारियों को दोषी करार देते हुए एक हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक जुर्माना किया है।

मिलावटी दूध बेचने वाले फतेहपुर जिले के बिंदकी निवासी हरिजेंदर उर्फ विजय सिंह पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

अरहर दाल में मिलावट मिलने पर जायस के कसाई टोला निवासी कोनैन कुरैशी पर भी 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

दूध का नमूना फेल आने पर कोलवा इब्राहिमपुर निवासी बाल किशन द्विवेदी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

कुक फ्राई सोयाबीन रिफाइंड का नमूना फेल आने पर लक्ष्मीगंज निवासी विनोद कुमार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

विकास नगर सलोन निवासी इदरीश पर दूध में मिलावट मिलने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। पारी निवासी शारदा प्रसाद के सिंघाडे़ का आटा फेल आने पर पांच हजार का जुर्माना किया।
विज्ञापन


बिबियापुर निवासी जमुना प्रसाद के दूध में मिलावट मिलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी त्रिपाठी ने बताया कि सभी को एक माह में जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए है। एक महीने में जुर्माना जमा न होने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed