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दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत खारिज
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रायबरेली। दुष्कर्म से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपियों की ओर से अलग-अलग दाखिल दोनों जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक पहला मामला बछरावां थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 15 जून 2021 की रात वादी के घर पर सभी लोग सो रहे थे। इसी बीच वादी की करीब 17 वर्षीया बेटी घर से गायब हो गई। इस पर वादी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बेटी को बहला फुसलाकर अपहृत कर लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मिलने के बाद पीड़िता ने मेरठ जिले के मीठेपुर थाना इचौली निवासी सागर के साथ रहने की बात बताई। पीड़िता की आयु व अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
दूसरा मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता की मां की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 14 मई 2022 को वादिनी के बेटे की शादी थी। पीड़िता भाई की शादी में शामिल होने गई थी। देर रात मियां का पुरवा सहमदा निवासी अजय उसे बाइक से घर पहुंचाने की बात कह कर निकला और रास्ते में दुष्कर्म किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अजय कुमार की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक पहला मामला बछरावां थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 15 जून 2021 की रात वादी के घर पर सभी लोग सो रहे थे। इसी बीच वादी की करीब 17 वर्षीया बेटी घर से गायब हो गई। इस पर वादी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बेटी को बहला फुसलाकर अपहृत कर लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मिलने के बाद पीड़िता ने मेरठ जिले के मीठेपुर थाना इचौली निवासी सागर के साथ रहने की बात बताई। पीड़िता की आयु व अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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दूसरा मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता की मां की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 14 मई 2022 को वादिनी के बेटे की शादी थी। पीड़िता भाई की शादी में शामिल होने गई थी। देर रात मियां का पुरवा सहमदा निवासी अजय उसे बाइक से घर पहुंचाने की बात कह कर निकला और रास्ते में दुष्कर्म किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अजय कुमार की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।
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