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Raebareli News: अचल संपत्तियों के बैनामे में आधार और पैनकार्ड का सत्यापन शुरू
Sat, 07 Feb 2026 12:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Sat, 07 Feb 2026 12:49 AM IST
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रायबरेली। अचल संपत्तियों का ब्योरा छुपाना अब आसान नहीं होगा। उप निबंधन कार्यालयों में भूमि-मकान के बैनामों में पैन कार्ड के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। शुक्रवार को रजिस्ट्री दफ्तर सदर में आधार के साथ पैनकार्ड का वेरिफिकेशन होने के बाद बैनामे किए गए। अब तक 10 लाख से अधिक कीमत की संपत्ति के बैनामों में ही पैनकार्ड अनिवार्य था। नई व्यवस्था के तहत अब सभी बैनामों में पैनकार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। गलत पैन नंबर लगाने पर बैनामा नहीं होगा। उप निबंधक सदर ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को एक-एक बैनामे में आधार और पैनकार्ड का सत्यापन करने के बाद पंजीकृरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
बीती एक फरवरी से नई व्यवस्था के तहत क्रेता-विक्रेता और गवाह के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बिना आधार के बैनामे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। अब पैन कार्ड नंबर के सत्यापन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक फाॅर्म-60 भरकर रजिस्ट्री हो जाती थी, लेकिन अब फॉर्म से काम नहीं चलेगा। वैध पैनकार्ड न लगाने पर बैनामा नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्री दफ्तर में आधार व पैन के सत्यापन के बाद ही बैनामे की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
उप निबंधक सदर ब्रजेश पाठक ने बताया कि अब सभी बैनामों में आधार व पैनकार्ड के सत्यापन के बाद ही प्रापर्टियों का बैनामा होगा। सभी विलेखों के पंजीकरण के लिए पक्षकारों की स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगी। विभागीय सॉफ्टवेयर से इसका ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद ही रजिस्ट्री के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। नई व्यवस्था को शुक्रवार से लागू कर दिया गया है।
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बीती एक फरवरी से नई व्यवस्था के तहत क्रेता-विक्रेता और गवाह के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बिना आधार के बैनामे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। अब पैन कार्ड नंबर के सत्यापन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक फाॅर्म-60 भरकर रजिस्ट्री हो जाती थी, लेकिन अब फॉर्म से काम नहीं चलेगा। वैध पैनकार्ड न लगाने पर बैनामा नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्री दफ्तर में आधार व पैन के सत्यापन के बाद ही बैनामे की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
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उप निबंधक सदर ब्रजेश पाठक ने बताया कि अब सभी बैनामों में आधार व पैनकार्ड के सत्यापन के बाद ही प्रापर्टियों का बैनामा होगा। सभी विलेखों के पंजीकरण के लिए पक्षकारों की स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगी। विभागीय सॉफ्टवेयर से इसका ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद ही रजिस्ट्री के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। नई व्यवस्था को शुक्रवार से लागू कर दिया गया है।
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