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हत्या का प्रयास में एक को 10 साल कैद
Raebareli
Updated Fri, 13 Dec 2013 05:43 AM IST
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रायबरेली। कोर्ट ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में अभियुक्त को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला गुरुवार को एडीजे प्रभाकर राव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अशोक मिश्रा के मुताबिक, घटना की रिपोर्ट कस्बा सलोन के पैगंबरपुर निवासी अमीर अहमद ने लिखाई थी। सलोन कोतवाली में 26 नवंबर 2008 को दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वादी का भाई जमील अहमद सलोन में अंडे की दुकान लगाए था। शाम करीब सात बजे माता मेढ़ली निवासी गिरीश उर्फ कल्लू ने अपने एक साथी संग दुकान से अंडा खाया। रुपया मांगने पर तमंचे से जमील को गोली मार दी। घायल जमील को सीएचसी पहुंचाया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद गिरीश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। उसके साथी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अशोक मिश्रा के मुताबिक, घटना की रिपोर्ट कस्बा सलोन के पैगंबरपुर निवासी अमीर अहमद ने लिखाई थी। सलोन कोतवाली में 26 नवंबर 2008 को दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वादी का भाई जमील अहमद सलोन में अंडे की दुकान लगाए था। शाम करीब सात बजे माता मेढ़ली निवासी गिरीश उर्फ कल्लू ने अपने एक साथी संग दुकान से अंडा खाया। रुपया मांगने पर तमंचे से जमील को गोली मार दी। घायल जमील को सीएचसी पहुंचाया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद गिरीश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। उसके साथी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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