फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   एनटीपीसी हादसा

एनटीपीसी हादसा

Fri, 03 Nov 2017 12:20 AM IST
Updated Fri, 03 Nov 2017 12:20 AM IST
विज्ञापन
एनटीपीसी हादसा
एनटीपीसी के दोषी अफसरों पर हो गैर इरादतन हत्या की एफआईआर
विज्ञापन

रायबरेली। पूर्व मंत्री और ऊंचाहार से सपा विधायक डॉ. मनोज पांडेय ने एनटीपीसी हादसे की उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए क्योंकि यूनिट के इंचार्ज ने तीन दिन पहले ही ऐश पाइप के चोेक होने की सूचना प्रबंधन को दे दी थी। लेकिन प्रबंधन ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। चेतावनी दी कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई न की गई तो एनटीपीसी के गेट पर बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा।

शहर के एक होटल में बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत में डॉ. पांडेय ने कहा कि यूनिट पूरी नहीं थी। इसके बाद भी जबरन उसे शुरू करा दिया गया। समय से पहले यूनिट को शुरू कराने का मुख्य मकसद 80 फीसदी सब्सिडी और एक बडे़ अधिकारी की प्रमोशन की लालसा थी। कहा कि भोपाल में गैस त्रासदी के बाद एनटीपीसी ऊंचाहार में बड़ा हादसा हुआ है। इसकी जांच एनटीपीसी से न कराकर किसी उच्च एजेंसी से कराई जाए। उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन के लापरवाह सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। कहा कि बचाव के लिए एनटीपीसी में लगाए गए फायर सिस्टम मौके पर काम नहीं आए। जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था होने के बाद ही बचाव कार्य शुरू हो सका। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा बरती गई मनमानी पर धारा 304ए के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि समय से पहले यूनिट को क्यों शुरू कराया गया और स्टीम पाइप के चोक होने की सूचना होने के बाद भी मामले को गंभीरता से क्यों नही लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed