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Raebareli News: पनीर विक्रेता पर 50 हजार जुर्माना

Sun, 07 Sep 2025 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 07 Sep 2025 01:17 AM IST
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50 thousand fine on cheese seller
रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के बाद मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया है। उन्होंने कीमिया गोल्ड खजूर के विक्रेता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि पनीर की बिक्री करने वाले कारोबारी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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कारोबारियों को एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर तहसील के माध्यम से भू-राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश तिवारी ने 28 जून 2021 को बछरावां स्थित यादव डेयरी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पनीर की गुणवत्ता खराब प्रतीत होने पर नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था।
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जांच में पनीर मानक के अनुसार न मिलने के बाद एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया। एडीएम ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए डेयरी के संचालक रवींद्र नाथ यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फीरोजगांधी नगर स्थित राहुल एजेंसी से कीमिया गोल्ड ब्रांड खजूर का नमूना 22 नवंबर 2023 को भरा गया था।
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जांच में खजूर का नमूना मिथ्याछाप पाया गया था। एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया गया था। एडीएम ने एजेंसी के संचालक व फीरोजगांधी नगर निवासी राहुल खटवानी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।


अभिहित अधिकारी डॉ. सीआर प्रजापति ने बताया कि दो मुकदमों में कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया गया है। एक माह में जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर तहसील से वसूली की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।
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