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Raebareli News: बीमा कंपनी को देने होंगे 43 हजार रुपये

Sat, 29 Nov 2025 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 29 Nov 2025 01:11 AM IST
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43 thousand rupees will have to be paid to the insurance company
रायबरेली। किसान को बीमा क्लेम का रुपये न देने पर उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 43 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। बेलाखारा निवासी लीलावती किसान हैं। उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था।
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उन्होंने बताया कि भैंस का नेशनल इंश्योरेंस की पशु बीमा योजना के तहत 40 हजार रुपये का बीमा कराया गया था। जब भैंस मर गई तो उन्होंने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा। इस पर जनवरी 2023 में क्लेम को अस्वीकार कर दिया गया। इस पर लीलावती ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को 43 हजार का भुगतान करने का आदेश दिया।
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आयोग के अध्यक्ष मदन लाल निगम, सदस्य प्रतिमा सिंह व सुनीता सिंह ने बीमा कंपनी के जवाब को खारिज कर दिया। फोरम ने बीमा कंपनी को लीलावती को दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के लिए एक हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश दिया। संवाद
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