{"_id":"5963c0e04f1c1b92198b46b1","slug":"41499709664-raebareli-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आतंकवादी गतिविधियों के दृष्टिगत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आतंकवादी गतिविधियों के दृष्टिगत
Updated Mon, 10 Jul 2017 11:31 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिले में निषेधाज्ञा लागू
रायबरेली। डीएम अभय सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। डीएम ने कहा है कि सावन माह में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों, संघों आदि द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाना संभावित है। जनपद में वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आतंकवादी गतिविधियों के दृष्टिगत सतर्कता अपेक्षित है। ऐसी दशा में उक्त आशंकाओं के निवारण के लिए जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 8 सिंतबर तक के धार 144 लागू की जा रही है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
रायबरेली। डीएम अभय सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। डीएम ने कहा है कि सावन माह में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों, संघों आदि द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाना संभावित है। जनपद में वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आतंकवादी गतिविधियों के दृष्टिगत सतर्कता अपेक्षित है। ऐसी दशा में उक्त आशंकाओं के निवारण के लिए जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 8 सिंतबर तक के धार 144 लागू की जा रही है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।