फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   28 बड़े बकायेदारों से तहसील प्रशासन करेगा वसूली

28 बड़े बकायेदारों से तहसील प्रशासन करेगा वसूली

Thu, 12 Oct 2017 12:19 AM IST
Updated Thu, 12 Oct 2017 12:19 AM IST
विज्ञापन
28 बड़े बकायेदारों से तहसील प्रशासन करेगा वसूली
28 बड़े बकायेदारों से तहसील प्रशासन करेगा वसूली
विज्ञापन

रायबरेली-सरेनी। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के निर्देश पर विद्युत वितरण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता पीके सिंह ने बुधवार को 28 बड़े बकायेदारों को चिह्नित का राजस्व वसूली के लिए तहसील प्रशासन को सूचना भेज दी है। डीएम ने निर्देश दिया है कि यदि कोई तहसील का अधिकारी, कर्मचारी राजस्व वसूली के मामले में मनमानी करता है तो इसकी रिपोर्ट उनको भेजी जाए।

उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दो उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। उनके खिलाफ सरेनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि डीएम के निर्देश पर सरेनी क्षेत्र के 28 बड़े बकायेदारों को चिह्नित करके धारा पांच की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है। इन उपभोक्ताओं का करीब 15 लाख रुपया बकाया है। इनको नोटिस भेजी गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम के निर्देश पर अब फिर लिखापढ़ी शुरू कर दी गई है। इन उपभोक्ताओं से तहसील से वसूली की जाएगी। उधर एक्सईएन ने बताया कि सरेनी क्षेत्र में छापेमारी के दौरान एसडीओ लालगंज रोहित सिंह और अवर अभियंता श्यामू कुशवाहा ने दो उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। एसडीओ ने बताया कि पूरे लाल साहब मजरे निसगर गांव निवासी दुर्गाशंकर और तिवारीपुर के मुकेश तिवारी की आटा चक्की का करीब चार लाख रुपया बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया गया था। बिना बकाया जमा किए कनेक्शन जोड़ लिया था। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed