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पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ
Updated Fri, 12 Jan 2018 11:17 PM IST
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पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई, 18 को आएगा आदेश
रायबरेली। पूर्व मंत्री व रामपुर से सपा विधायक मो. आजम खां पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। पत्रावली 18 जनवरी को आदेश के लिए सुरक्षित कर ली र्गइं हैं।
अधिवक्ता शकील अहमद खान ने विधायक के विरुद्ध जवानों के खिलाफ कथित टिप्पणी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था।
अधिवक्ता ने विधायक पर सेना का मनोबल गिराने और राष्ट्र द्रोह का आरोप लगाया है। रिपोर्ट दर्ज न होने पर अधिवक्ता ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराने की याचना की। शुक्रवार को मामले में एसीजेएम ने सुनवाई के बाद पत्रावली 18 जनवरी को आदेश के लिए सुरक्षित कर ली हैं।
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रायबरेली। पूर्व मंत्री व रामपुर से सपा विधायक मो. आजम खां पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। पत्रावली 18 जनवरी को आदेश के लिए सुरक्षित कर ली र्गइं हैं।
अधिवक्ता शकील अहमद खान ने विधायक के विरुद्ध जवानों के खिलाफ कथित टिप्पणी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था।
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अधिवक्ता ने विधायक पर सेना का मनोबल गिराने और राष्ट्र द्रोह का आरोप लगाया है। रिपोर्ट दर्ज न होने पर अधिवक्ता ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराने की याचना की। शुक्रवार को मामले में एसीजेएम ने सुनवाई के बाद पत्रावली 18 जनवरी को आदेश के लिए सुरक्षित कर ली हैं।
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