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मारपीट के मामले में तीन को दो साल की सजा, जुर्माना

Fri, 30 Jun 2017 02:47 AM IST
Updated Fri, 30 Jun 2017 02:47 AM IST
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मारपीट के मामले में तीन को दो साल की सजा, जुर्माना
मारपीट के मामले में तीन को दो साल की सजा, जुर्माना
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रायबरेली। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रीवा गांव में चार साल पहले हुए मारपीट के मामले में महिला समेत तीन अभियुक्तों को दो-दो साल की सजा और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। यह सजा दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट नंबर तीन के अपर जिला जज रामकृपाल ने सुनाई। शिवगढ़ के रीवां गांव निवासी रामपाल ने 28 जून 2012 को रिपोर्ट लिखाई थी कि गांव के मंगल प्रसाद, काली प्रसाद और काली प्रसाद की पत्नी मायादेवी ने जमीन पर कब्जेदारी को लेकर उसकी पिटाई कर दी थी। इसमें उसे गंभीर चोटें आईं थी। शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस के बाद अपर जिला जज ने मंगल प्रसाद, काली प्रसाद पुत्रगण लक्ष्मीनारायण और काली प्रसाद की पत्नी माया को दो-दो साल की सजा सुनाई। इसी के साथ तीनों पर डेढ़-डेढ़ हजार रुपया जुर्माना लगाया। ब्यूरो

इनसेट
जानलेवा हमले में एक को पांच साल की सजा
रायबरेली। अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के नया पुरवा मजरे कुकहारामपुर गांव में भी चार साल पहले जानलेवा हमले के मामले में एक अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई गई। अभियुक्त पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह सजा दीवानी कचहरी के कोर्ट नंबर पांच के अपर जिला जज विजेश कुमार ने सुनाई। मामले के वादी ज्ञानेंद्र प्रकाश ने वर्ष 2012 में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका भाई हरेंद्र कुमार नेरुथुवा गांव से बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में रामप्रकाश ने बाइक रोक कर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शासकीय अधिवक्ता अमरजीत ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में सौंपी। दोनों पक्षों से सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त रामप्रकाश को सजा सुनाई। ब्यूरो
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