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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   10 people, including business leaders on selling substandard goods on the penalty

घटिया सामान बेचने पर व्यापारी नेता समेत 10 लोगों पर जुर्माना

Tue, 04 Aug 2015 12:02 AM IST
रायबरेली/अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली/अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 04 Aug 2015 12:02 AM IST
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मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन एससी चौधरी ने 10 व्यापारियों को सजा सुनाई है। इसमें महराजगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष भी शामिल हैं।
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इन सभी पर एक लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। सभी से एक महीने के अंदर जुर्माने की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। समय से राशि जमा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराने के भी आदेश दिए हैं।
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एफएसडीए की टीमों ने पिछले साल जिले के कस्बों में छापेमारी करके खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। वाराणसी स्थित प्रयोगशाला में जांच में नमूने फेल आने के बाद विभाग की ओर से एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया था।
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 सभी मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने 10 मामलों में व्यापारियों पर एक साथ जुर्माना किया है। इसमें महराजगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष रिंकू जायसवाल भी शामिल हैं।


इनकी दुकान से धनिया का नमूना लिया गया था। फेल आने पर मुकदमा हुआ था। सीएफएसओ जेपी त्रिपाठी ने बताया कि सभी व्यापारियों को एक महीने में जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

 एक महीने में राशि जमा न होने पर तहसील को वसूली के लिए भेजा जाएगा।
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