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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की कैद

Thu, 11 Feb 2021 12:53 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 11 Feb 2021 12:53 AM IST
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Twenty years imprisonment for rape of teenager
किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड से 50 हजार रुपये पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया है। एडीजे पंकज कुमार श्रीवास्तव ने पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कुंडा के सुजौली निवासी आलोक यादव को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए बीस वर्ष कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार 18 फरवरी 2020 की शाम आठ बजे आरोपी ने किशोरी को पशुशाला में बंधक बनाकर दुराचार किया था।
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