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Pratapgarh News: कार्य में लापरवाही पर कोर्ट ने कोहड़ौर और जेठवारा एसओ को किया तलब
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जेएम कोर्ट के न्यायाधीश कपिल यादव ने कोहड़ौर और जेठवारा एसओ को नोटिस जारी करते हुए बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोहड़ौर और जेठवारा एसओ द्वारा न्यायिक कार्य में लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने कोहड़ौर एसओ को नोटिस भेजकर पूछा कि गंभीर अपराध के मुकदमों के अभियुक्त के जमानतदारों का सत्यापन कार्य 16 जून से 4 जुलाई तक क्यों पूरा नहीं हो सका। कोहड़ौर पुलिस को जमानतदारों के सत्यापन की रिपोर्ट समय पर कोर्ट में प्रेषित नहीं करने पर एसओ को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।
वहीं, राज्य बनाम सीमा देवी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेठवारा एसओ को भी बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। प्रार्थना पत्र देकर वादी पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीते चार जुलाई को थाने से वाहन अवमुक्त करने का आदेश पुलिस नहीं मान रही है। कोर्ट ने जेठवारा पुलिस को नोटिस भेज कर पूछा है कि किस कारण कोर्ट के आदेश के बाद थाने से वाहन को रिहा नहीं किया गया। बृहस्पतिवार को दोनों एसओ अदालत में मौजूद होकर अपना पक्ष रखेंगे।
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कोर्ट ने कोहड़ौर एसओ को नोटिस भेजकर पूछा कि गंभीर अपराध के मुकदमों के अभियुक्त के जमानतदारों का सत्यापन कार्य 16 जून से 4 जुलाई तक क्यों पूरा नहीं हो सका। कोहड़ौर पुलिस को जमानतदारों के सत्यापन की रिपोर्ट समय पर कोर्ट में प्रेषित नहीं करने पर एसओ को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।
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वहीं, राज्य बनाम सीमा देवी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेठवारा एसओ को भी बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। प्रार्थना पत्र देकर वादी पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीते चार जुलाई को थाने से वाहन अवमुक्त करने का आदेश पुलिस नहीं मान रही है। कोर्ट ने जेठवारा पुलिस को नोटिस भेज कर पूछा है कि किस कारण कोर्ट के आदेश के बाद थाने से वाहन को रिहा नहीं किया गया। बृहस्पतिवार को दोनों एसओ अदालत में मौजूद होकर अपना पक्ष रखेंगे।
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