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Pratapgarh News: छेड़खानी, धमकी देने में आरोपी को सात वर्ष कैद, 80 हजार का अर्थदंड

Thu, 02 Mar 2023 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 02 Mar 2023 01:35 AM IST
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The accused was imprisoned for seven years for molesting, threatening, a fine of 80 thousand
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़खानी व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अमेठी के संग्रामपुर बाक्स का पुरवा गांव के विपिन सिंह को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद व 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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वादी मुकदमा ने अंतू पुलिस को बताया था कि 16 वर्ष की बेटी जो उस समय कक्षा 11 की छात्रा थी। इस दौरान आरोपी ने घर के पास ही पीड़िता से छेड़खानी कर उसे धमकी दी थी। 17 दिसंबर 2019 को स्कूल से घर लौटते समय छात्रा को तमंचा सटाकर रोकने के बाद आरोपी ने छेड़खानी की थी। पीड़िता को बाइक पर बैठाकर जंगल ले जाने के बाद आरोपी ने मोबाइल में उसकी वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।
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