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Pratapgarh News: चेक बाउंस होने पर दोषी को छह माह का सश्रम कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jul 2025 11:31 PM IST
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Six months rigorous imprisonment to the accused in case of cheque bouncing
अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कपिल यादव ने चेक बाउंस होने पर दोषी कंधई थाना क्षेत्र के तरदहा निवासी अरुण कुमार को छह महीने के सश्रम कारावास से दंडित किया। कोर्ट ने दोषी अरुण कुमार को दो माह के भीतर परिवादी इमरान खान को चार लाख रुपये प्रतिकर स्वरूप देने का आदेश दिया। परिवादी इमरान खान के मुताबिक अरुण कुमार के गांव के कुछ दूर स्थित पट्टी बाजार में उसने किराये का कमरा लेकर कपड़े की दुकान खोली है।
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अरुण कुमार और इमरान की दुकान पर आने-जाने से जान पहचान हो गई। अरुण कुमार ने इमरान खान से तीन लाख रुपये का कर्ज घर बनवाने के लिए लिया था।
अरुण ने इमरान से कहा था कि यदि उसने पैसा समय पर वापस नहीं किया तो वह अपनी भूमिधरी जमीन का बैनामा उसे कर देगा। अरुण ने 11 जनवरी 2019 को इकरार नामा कर दिया। अरुण ने समय पर कर्ज के पैसे नहीं लौटाए और बैनामा भी नहीं किया। इमरान ने अरुण कुमार से पैसे की मांग की तो उसने 25 जून 2019 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा पट्टी का चेक दे दिया।
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इमरान उसे अपने खाते में लगाया तो पर्याप्त धन नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद इमरान ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी अरुण कुमार को छह माह के सश्रम कारावास और चार लाख रुपये दो माह के भीतर इमरान को अदा करने का आदेश दिया।
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