फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Rigorous life imprisonment for the accused of gang rape of a minor

Pratapgarh News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कठोर आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 28 May 2025 11:33 PM IST
विज्ञापन
Rigorous life imprisonment for the accused of gang rape of a minor
एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी थाना अंतू के एक गांव निवासी सूरज वर्मा एवं कोहड़ौर थानाक्षेत्र के नवीन वर्मा व परमेश वर्मा को कठोर आजीवन कारावास एवं 1.06 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया।
विज्ञापन

वादी पीड़िता के पिता के मुताबिक घटना 17 अक्तूबर 2023 की है। उसकी 16 वर्षीय बड़ी बेटी अपने ननिहाल में रहती थी। जबकि पीड़िता 14 वर्षीय छोटी बेटी घर पर अपनी मां के साथ रहती थी। उनके घर के पास कोई बस्ती नहीं थी, इसी का फायदा उठाकर थाना अंतू क्षेत्र का सूरज वर्मा नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

पीड़िता ने घरवालों से यह बात बताने के लिए कहा तो आरोपी ने शादी करने का प्रलोभन देकर फिर से शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसके मित्र नवीन वर्मा ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील वीडियो बनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

नवीन वर्मा के कथित चाचा परमेश वर्मा ने पीड़िता को अश्लील वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी। 17 अक्तूबर 2023 की रात 10 बजे ड़डवा उमरी चौराहे के समीप उक्त आरोपियों के साथ नाबालिग रोती हुई मिली।

न्यायालय में वादी मुकदमा, पीड़िता तथा पीड़िता की मां अपने बयान से मुकर गए थे, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed