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कोर्ट ने पूर्व इंक्सपेक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने का दिया आदेश

Sat, 25 Jun 2022 12:42 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jun 2022 12:42 AM IST
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Order to register a case of assault, molestation and ACST against the inspector
एससीएसटी विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने अंतू इलाके की एक महिला के मामले में सुनवाई करते हुए प्रतापगढ़ में तैनात रहे (वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में तैनात) इंस्पेक्टर प्रवीण कुशवाहा के खिलाफ मारपीट, छेड़खानी और एससीएसटी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि एक फरवरी 2021 की शाम चार बजे उसके घर में तत्कालीन अंतू थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुशवाहा पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। उन्होंने उसके साथ ही उसके बेटे और घर में मौजूद रिश्तेदार महिला से भी मारपीट की। छेड़छाड़ करने के साथ ही मुंह दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था।
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मामले की शिकायत के बाद अंतू पुलिस ने पीड़िता व उसके घायल बेटे का संडवाचंद्रिका सीएचसी में उपचार कराने के बाद मेडिकल कराया था, लेकिन तहरीर देने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया। 8 फरवरी 2021 को अंतू इंस्पेक्टर ने उसे थाने पर बुलाया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने धमकी दी। कोर्ट ने अंतू पुलिस से रिपोर्ट मांगने और सुनवाई के बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रवीण कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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