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Pratapgarh News: व्यापारियों को नोटिस, दस मई तक खाली कर दें मंडी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2024 01:44 AM IST
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Notice to traders, vacate the market by May 10
चिलबिला स्थित महुली मंडी में चार जून को होने वाली मतगणना के चलते व्यापारियों को दस मई तक मंडी को खाली करने को कहा गया है। डीएम ने दस मई से सात जून तक महुली मंडी को अधिग्रहीत किया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 20 और 25 मई को होने वाले मतदान के बाद ईवीएम, वीवीपैट एवं अन्य निर्वाचन अभिलेख स्ट्रांग रूम में जमा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए महुली मंडी को मतगणना स्थल बनाया गया है। डीएम ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भाग 10-प्रकीर्ण के अंतर्गत धारा-160(1)(ख) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन मंडी समिति महुली के संपूर्ण परिसर को तत्काल प्रभाव से 10 मई से 07 जून तक अधिग्रहीत किया है। वहीं लोकसभा चुनाव में मतदान कार्मिकों का दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्य 09 से 17 मई तक जीआईसी और अंबेडकर चौराहा स्थित एक कॉलेज में होगा। डीएम ने संजीव रंजन ने दोनों स्कूलों को 17 मई तक अधिग्रहीत किया है।
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