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Pratapgarh News: चेक बाउंस होने पर विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jul 2025 12:30 AM IST
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Non-bailable warrant against school manager on check bouncing
अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कपिल यादव ने एनआई एक्ट के आरोपी राजा दिनेश सिंह कन्या इंटर मीडिएट काॅलेज बढ़नी के प्रबंधक रमाकांत शुक्ल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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लालगंज थाना क्षेत्र के बहलोलपुर निवासी वादी मुकदमा प्रिंस कुमार केसरवानी के मुताबिक उन्होंने राजा दिनेश सिंह कन्या इंटरमीडिएट काॅलेज बढ़नी में सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए 2014 में आवेदन किया था। नियुक्ति के लिए प्रबंधक ने सात लाख रुपये की मांग की। उन्होंने रमाकांत शुक्ल के आश्वासन पर रुपये दे दिए। इसके बाद उन्हें उनकी नियुक्ति नहीं की गई। रुपये वापस मांगने पर उन्होंने सात लाख रुपये का चेक बड़ौदा उप्र ग्रामीण बैंक शाखा रानीगंज अजगरा का चेक दिया। जब चेक खाते में लगाया तो वह बाउंस हो गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विद्यालय प्रबंधक के गैरहाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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