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हादसों में सामने आई लापरवाही, 304 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त

Tue, 04 Jan 2022 11:46 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 04 Jan 2022 11:46 PM IST
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Negligence revealed in accidents, driving licenses of 304 drivers will be canceled
सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस व परिवहन विभाग 304 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी में हैं। जांच के बाद इन मामलों में चालकों की लापरवाही सामने आई थी। पुलिस ने सभी मामलों में चार्जशीट लगाई है।
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सड़क हादसों को रोकने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके बाद भी हादसों में कमी नहीं आ रही है। जिले में दो साल के भीतर छह हजार से अधिक दुर्घटनाएं हुईं।
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जिनमें 500 से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी। मानिकपुर, कंधई में ऐसे कई हादसे हुए जिनमें एक साथ आठ-दस लोगों की मौत हो गई। घायलों की संख्या भी चार हजार से अधिक रही। मानिकपुर में बरातियों से भरी बोलेरो के ट्रक से टकराने के बाद 12 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद परिवहन आयुक्त ने कड़ा कदम उठाते हुए वाहनों की सघन जांच व कार्रवाई के लिए अभियान छेड़ दिया, मगर यह भी अधिक दिनों तक असरदार नहीं रहा।
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पुलिस ने सड़क हादसों में दर्ज मामलों की विवेचना करने के बाद 284 वाहन चालकों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। इसके अलावा 20 ऐसे वाहन चालक मिले हैं जो कई बार ओवरलोड वाहन लेकर सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं। अभी तक ऐसे चालकों का न परिवहन विभाग कभी लाइसेंस निरस्त करता था न पुलिस सख्ती से पेश आती थी।
मगर अब यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हादसों को अंजाम देने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी है। इनमें गैर जनपद व प्रदेश के भी करीब 71 वाहन चालक शामिल हैं। सीओ ट्रैफिक के निर्देश पर यातायात विभाग रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है।
लगातार दुर्घटना करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए उप संभागीय परिवहन कार्यालय को पत्र भेजा जा रहा है। यातायात विभाग को ऐसे चालकों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। अभी तक करीब 300 वाहन चालक चिह्नित किए गए हैं।
अभय पांडेय, सीओ सिटी
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब ओवरलोड वाहन चालकों के खिलाफ ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी है। अभी तक ओवरलोड वाहन चलाने वाले 20 चालकों के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस भी आरोप पत्र के साथ चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति कर सकती है।

सुशील मिश्रा, एआरटीओ, प्रशासन
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मिला चालक को मालिक पर दर्ज होगा मुकदमा
अक्सर ओवरलोड वाहन चलाने वाले चालक पकड़े जाने पर खुद के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने की बात करते हैं। बाद में परिवहन विभाग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के आरोप में पांच हजार रुपये का जुर्माना कर देता है। जिससे ऐसे वाहन मालिक बचते रहे हैं। मगर अब इन सब पर कार्रवाई की जाएगी।
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