फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Mother and son convicted of culpable homicide not amounting to murder sentenced to eight years in prison

Pratapgarh News: गैर इरादतन हत्या के दोषी मां-बेटे को आठ साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Aug 2024 11:55 PM IST
विज्ञापन
Mother and son convicted of culpable homicide not amounting to murder sentenced to eight years in prison
अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने शनिवार को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर थाना कंधई के नागापुर निवासी रामजगत वर्मा और गंगादेई उर्फ पतरका को आठ वर्ष के कठोर कारावास और 10 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की।
विज्ञापन

वादी मुकदमा थाना पट्टी क्षेत्र के अंतपुर गांव निवासी ओंकारनाथ वर्मा ने बताया कि उसने अपनी लड़की मंजू देवी की शादी 14 मई 2004 को कंधई थाना क्षेत्र के नागापुर गांव निवासी राम जगत वर्मा के साथ की थी। विदाई के बाद से ही मंजू को पति, सास समेत के अन्य लोग दहेज के प्रताड़ित करने लगे। तीन अगस्त 2009 को मंजू की हत्याकर सुसुराल वालों ने मौत की जानकारी फोन से दी। जब प्रार्थी वहां पहुंचा तो बेटी का शव सील हो चुका था। ससुराल पक्ष के लोगों ने बेटी का शव प्रार्थी को नहीं सौंपा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी पुत्र रामजगत वर्मा व मां गंगा देई पतरका को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed