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प्रतापगढ़: ऑनर किलिंग में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
Mon, 20 Feb 2023 08:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Mon, 20 Feb 2023 08:12 PM IST
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वर्ष 2020 में कंधई के चौपाई गांव में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने हत्या के आरोप में कंधई के चौपाई गांव के आरोपी पिता सूर्यमणि मौर्य व मृतका के भाई धनंजय को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है, साथ ही उन पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वादी मुकदमा एसएचओ कंधई विपिन कुमार के अनुसार 30 जून 2020 की सुबह सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के चौपाई गांव की ऊषा मौर्या को चोट लगी है। पुलिस घायल को लेकर सीएचसी बेलखरनाथ पहुंची थी। जहां उसकी हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। उपचार के दौरान ही ऊषा की मौत हो गई थी। जांच में पुलिस को पता चला था कि मृतका के चरित्र पर संदेह कर आरोपी पिता- पुत्र ने उसे पीटा था। मृतका को बेल्ट से पीटने के बाद उसका मुंह दबाया था। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान प्रकाश में आये थे, जबकि दम घुटने से मौत का कारण स्पष्ट हुआ था। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने की।
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प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने हत्या के आरोप में कंधई के चौपाई गांव के आरोपी पिता सूर्यमणि मौर्य व मृतका के भाई धनंजय को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है, साथ ही उन पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वादी मुकदमा एसएचओ कंधई विपिन कुमार के अनुसार 30 जून 2020 की सुबह सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के चौपाई गांव की ऊषा मौर्या को चोट लगी है। पुलिस घायल को लेकर सीएचसी बेलखरनाथ पहुंची थी। जहां उसकी हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। उपचार के दौरान ही ऊषा की मौत हो गई थी। जांच में पुलिस को पता चला था कि मृतका के चरित्र पर संदेह कर आरोपी पिता- पुत्र ने उसे पीटा था। मृतका को बेल्ट से पीटने के बाद उसका मुंह दबाया था। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान प्रकाश में आये थे, जबकि दम घुटने से मौत का कारण स्पष्ट हुआ था। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने की।
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