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Pratapgarh News: संपादित<bha>--</bha>व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क में खेल करने वाले व्यापारियों पर दर्ज करें मुकदमा

Fri, 19 May 2023 06:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Fri, 19 May 2023 06:11 PM IST
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File a lawsuit against traders who play in trade marks, trademarks
क्रॉसर-न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश, तंबाकू उत्पादन में टैक्स चोरी का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। शिव प्रताप ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर प्रकाश मिश्रा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मधोगंज महुुुली के राजेश जायसवाल, सुनील जायसवाल, योगेश जायसवाल उर्फ कल्लू के खिलाफ यथोचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना का आदेश दिया है। इस मामले में आरोपीगण के साथ समस्त स्टाकिस्ट जो इसका विक्रय करते हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है।
वादी प्रकाश मिश्र के अनुसार वह शिव प्रताप ट्रेडिंग कंपनी का प्रोपराइटर है तथा असली दीपू प्रधान अनिर्मित तंबाकू तथा एसपीटीसी असली राजेश प्रधान अनिर्मित तंबाकू की बिक्री का व्यवसाय करता है। विपक्षी राजेश जायसवाल ने भी राजेश जायसवाल मैन्युफैक्चर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स के नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया तथा ट्रेड मार्क राजेश प्रधान पंढरपुरी नंबर 1 असली खैनी है, जो 4 फरवरी 2030 वैध है।
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विपक्षीगण ने अवैध धन अर्जित करने तथा टैक्स चोरी कर सरकार को क्षति पहुंचाने के आशय से वादी के व्यापार चिन्ह तथा ट्रेडमार्क का छलपूर्वक प्रयोग करते हुए नकली तथा जानलेवा तंबाकू पैक कर बेच रहे हैं। पैकिंग पर वादी की कंपनी का ट्रेड मार्क तथा व्यापार चिन्ह अंकित है। इससे वादी की बाजार में छवि धूमिल हो रही है और तंबाकू खाने वाले लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
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विपक्षीगण के उक्त कृत्य से वादी को आर्थिक क्षति तथा सरकार को भी क्षति पहुंचाई जा रही है, साथ ही आरोपी राजेश जायसवाल अपने आउटर व पाउच पर कूटरचित तरीके से प्रधान ट्रेडिंग कंपनी लिख रहे हैं। इसका व्यापार चिन्ह प्रमाण पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं आरोपी राजेश जायसवाल को पूर्व में भी अवैध पैकेजिंग के मामले में दोषी पाया जा चुका है। उक्त मामले में वादी की ओर से कोर्ट में पैरवी अधिवक्ता आचार्य ओम प्रकाश मिश्र एवं दीपक मिश्र ने की।
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