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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Husband gets 10 years imprisonment in wife's murder

पत्नी की हत्या में पति को दस वर्ष का कारावास

Fri, 26 Jan 2018 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़ Updated Fri, 26 Jan 2018 12:43 AM IST
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शादी में बाइक नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। सास, ससुर और एक अन्य आरोपी को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। घटना कंधई इलाके के पयागपुर औरिस्ता गांव की है।
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कंधई इलाके के हरदत्तपुर निवासी आद्या प्रसाद ने 29 नवंबर 2008 को मुकदमा दर्ज कराया कि उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी की शादी पयागपुर औरिस्ता निवासी शिवमूरत के साथ की थी। शादी में नकदी के साथ ही घरेलू उपयोग की सामग्री देने के बाद भी ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे।
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बाइक की मांग को लेकर आए दिन बेटी को परेशान करते थे। अपर सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने गुरुवार को कोर्ट में सभी आरोपियों की मौजूदगी में पत्नी की हत्या में आरोपित पति शिवमूरत को दस साल कारावास के साथ ही आरोपी बनाए गए रामसुख, रामकुमार और प्रभावती देवी को सात-सात की कैद और बाईस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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