{"_id":"5755c4e44f1c1b0a1d9c5827","slug":"court-news-pratapgarh1","type":"story","status":"publish","title_hn":"अधेड़ की नृशंस हत्या में चार को मिला आजीवन कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
अधेड़ की नृशंस हत्या में चार को मिला आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़
Updated Tue, 07 Jun 2016 12:16 AM IST
विज्ञापन
- फोटो : Demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फरसा और कुल्हाड़ी से काटकर दर्दनाक हत्या करने वाले चार आरोपियों पर दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सभी अभियुक्तों पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्तों से प्राप्त अर्थदंड से मृतक की विधवा को दस हजार रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी। विशेष सत्र न्यायधीश अनिल कुमार ने अंतू इलाके के चौबौली (गोबरी) निवासी राजाराम मिश्र, जगदीश मिश्र, अजय मिश्र, विजय मिश्र को हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार 23 अक्तूबर 2011 की शाम सात बजे आरोपियों ने गांव के ही सुरेश नारायण पांडेय की फरसा, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र अखिलेश कुमार पांडेय की तहरीर पर अंतू पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इन आरोपियों ने वर्ष 2000 में सुरेश पांडेय पर जानलेवा हमला किया था। जिसका मुकदमा अंतू थाने में दर्ज हुआ था, मगर घटना के समय आरोपियों को जमानत मिल गई थी। विशेष सत्र न्यायधीश अनिल कुमार ने सोमवार को अभियुक्तों की मौजूदगी में फैसला सुनाया। सभी चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि का दस हजार रुपये मृतक की विधवा माधुरी पांडेय को देने का आदेश कोर्ट ने सुनाया है।
विज्ञापन
घटनाक्रम के अनुसार 23 अक्तूबर 2011 की शाम सात बजे आरोपियों ने गांव के ही सुरेश नारायण पांडेय की फरसा, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र अखिलेश कुमार पांडेय की तहरीर पर अंतू पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इन आरोपियों ने वर्ष 2000 में सुरेश पांडेय पर जानलेवा हमला किया था। जिसका मुकदमा अंतू थाने में दर्ज हुआ था, मगर घटना के समय आरोपियों को जमानत मिल गई थी। विशेष सत्र न्यायधीश अनिल कुमार ने सोमवार को अभियुक्तों की मौजूदगी में फैसला सुनाया। सभी चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि का दस हजार रुपये मृतक की विधवा माधुरी पांडेय को देने का आदेश कोर्ट ने सुनाया है।
विज्ञापन