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गैंगस्टर के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने लालगंज के हदिराही गांव के आरोपी अजीत उर्फ जीतेंद्र कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता इंद्रकांत पांडेय ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि आरोपी संगठित अपराध गिरोह का सक्रिय सदस्य है ऐसा पुलिस ने बताया है।
आरोपी व उसका गैंग समाज में भय व्याप्त कर भैतिक लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसा भी आरोप है। आरोपी के खिलाफ लालगंज थाने में हत्या, आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं का मुकदमा भी पंजीकृत है। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
इधर, उदयपुर इलाके के बाबूलाल प्रजापति के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान कोर्ट को शासकीय अधिवक्ता ने दलीलों में बताया कि आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, एससीएसटी सहित गंभीर मामला दर्ज है। आरोपी मादक पदार्थ की बिक्री के गोरखधंधे में शामिल था। यह बताया गया कि आरोपी से समाज में भय का महौल रहेगा। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी बाबूलाल की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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आरोपी व उसका गैंग समाज में भय व्याप्त कर भैतिक लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसा भी आरोप है। आरोपी के खिलाफ लालगंज थाने में हत्या, आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं का मुकदमा भी पंजीकृत है। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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इधर, उदयपुर इलाके के बाबूलाल प्रजापति के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान कोर्ट को शासकीय अधिवक्ता ने दलीलों में बताया कि आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, एससीएसटी सहित गंभीर मामला दर्ज है। आरोपी मादक पदार्थ की बिक्री के गोरखधंधे में शामिल था। यह बताया गया कि आरोपी से समाज में भय का महौल रहेगा। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी बाबूलाल की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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