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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   30 years imprisonment for raping a minor

Pratapgarh News: नाबालिग से दुराचार में दोषी को तीस वर्ष की कैद

Fri, 03 Mar 2023 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Fri, 03 Mar 2023 01:06 AM IST
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30 years imprisonment for raping a minor
नाबालिग से दुराचार में दोषी को तीस वर्ष की कैद
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रानीगंज के रामनगर गांव के आजाद अली को नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोप में दोषी पाते हुए 30 वर्ष के कारावास व पचास हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।


दोषी के सहयोगी रेहाना बानो को दस वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में एक अन्य अभियुक्त हलीम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया ।

वादी मुकदमा के अनुसार 11 दिसंबर 2021 की रात उसकी बेटी को पड़ोसी को रेहानश बानो अपने साथ दवां लेने के बहाने लेकर गई। रास्ते में मोहम्मद आजाद का घर था और रेहाना बानो उसका घर खोल कर उसकी बेटी को जबरन कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान दोषी ने नाबालिग के साथ दुराचार किया था।
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पीड़िता को आरोपी जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।
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