फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   15 years imprisonment to the accused of raping a minor

Pratapgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 May 2025 11:02 PM IST
विज्ञापन
15 years imprisonment to the accused of raping a minor
एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी कोहड़ौर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी दीपचंद्र को 15 वर्ष कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि को पीड़िता की चिकित्सा एवं मानसिक आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।
विज्ञापन

कोहड़ौर थाना क्षेत्र के वादी मुकदमा पीड़िता के पिता के मुताबिक घटना नवंबर 2015 की है। उसकी 17 वर्षीय पुत्री को गांव के दीपचंद्र बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया। आठ माह बाद बेटी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तो जांच में उसके गर्भवती होने की बात सामने आई।
विज्ञापन
विज्ञापन

बेटी से पूछा गया तो उसने बताया कि दीपचंद्र ने धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। डर के कारण उसने किसी से यह बात नहीं बताई।
अभियोजन की ओर से नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। उसने कोर्ट को बताया कि रात आठ से नौ बजे के बीच जब वह नल पर हाथ धोने गई थी तभी गांव का दीपचंद्र पीछे से आकर उसका मुंह दबा लिया।

अपने घर के बगल खाली भूमि पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने धमकी दी कि किसी से भी इस बारे में बताओगी तो तुमको व तुम्हारे माता-पिता को जान से मार दूंगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को 15 वर्ष की कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed