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Pilibhit News: बिना लाइसेंस दवा बिक्री के मामले में तीन साल की सजा
Fri, 23 May 2025 12:46 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Fri, 23 May 2025 12:46 AM IST
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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने बिना लाइसेंस दवा बिक्री करने के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना बरखेड़ा के ग्राम दौलतपुर पट्टी के सत्य प्रकाश पांडेय ने 18 जुलाई 2019 को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव में बिना लाइसेंस के दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है। 16 अगस्त 2019 को इरफान अली की दुकान पर औषधि लाइसेंस तलब किया। कोई लाइसेंस न होने पर औषधियों को जब्त कर तीन औषधियों को जांच के लिए भेजा। न्यायालय ने इरफान अली को तलब कर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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थाना बरखेड़ा के ग्राम दौलतपुर पट्टी के सत्य प्रकाश पांडेय ने 18 जुलाई 2019 को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव में बिना लाइसेंस के दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है। 16 अगस्त 2019 को इरफान अली की दुकान पर औषधि लाइसेंस तलब किया। कोई लाइसेंस न होने पर औषधियों को जब्त कर तीन औषधियों को जांच के लिए भेजा। न्यायालय ने इरफान अली को तलब कर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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