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Pilibhit News: अश्लीलता करने के दोषी को तीन साल की सजा
Wed, 23 Sep 2026 12:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:26 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। स्कूल जा रही दो किशोरियों को रोककर अश्लीलता करने के दोषी कौशल कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (न्यू)/पॉक्सो एक्ट सुनील कुमार ने तीन साल के कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार आठ नवंबर 2019 को 12 वर्षीय किशोरी अपनी 14 वर्षीय भतीजी के साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में कौशल कुमार ने दोनों को रोककर पांच-पांच सौ रुपये देने का लालच दिया और खेत में चलने को कहा। विरोध करने पर आरोपी ने दोनों को पकड़कर अश्लीलता की।
किसी तरह दोनों किशोरियां आरोपी के चंगुल से बचकर घर पहुंचीं और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले में थाना अमरिया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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पीलीभीत। स्कूल जा रही दो किशोरियों को रोककर अश्लीलता करने के दोषी कौशल कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (न्यू)/पॉक्सो एक्ट सुनील कुमार ने तीन साल के कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार आठ नवंबर 2019 को 12 वर्षीय किशोरी अपनी 14 वर्षीय भतीजी के साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में कौशल कुमार ने दोनों को रोककर पांच-पांच सौ रुपये देने का लालच दिया और खेत में चलने को कहा। विरोध करने पर आरोपी ने दोनों को पकड़कर अश्लीलता की।
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किसी तरह दोनों किशोरियां आरोपी के चंगुल से बचकर घर पहुंचीं और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले में थाना अमरिया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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