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Pilibhit News: हत्या को आत्महत्या दर्शाने वाले पति समेत तीन को उम्रकैद

Sat, 22 Aug 2026 01:58 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2026 01:58 AM IST
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Three people, including the husband, who portrayed the murder as suicide, get life imprisonment.
एक साल पहले की थी लव मैरिज, मांग रहे थे बाइक और एक लाख रुपये
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पीलीभीत। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाकर वारदात को आत्महत्या का रूप देने के मामले में फैसला आया है। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने पति समेत तीन ससुरालियों को सात-सात हजार रुपये जुर्माना समेत उम्र कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक, थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा लाइनपार निवासी मथुरा प्रसाद की बेटी माधुरी देवी ने करीब एक साल पहले सोब्रान उर्फ अमन वर्मा से प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि शादी के करीब तीन माह बाद पति अमन वर्मा, ससुर कौशल वर्मा और सास सुनीता देवी दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर माधुरी को प्रताड़ित किया जाता था।
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23 अप्रैल 2024 की रात करीब नौ बजे मोहल्ला हबीबगंज गोटिया में तीनों ने माधुरी के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी और वारदात को आत्महत्या दर्शाने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। पोस्टमाॅर्टम में माधुरी के शरीर पर नौ चोटें, खरोंच और फांसी के निशान पाए गए। अदालत ने माना कि विवाह के सात वर्ष के भीतर दहेज की मांग को लेकर हुई प्रताड़ना के बाद विवाहिता की मौत हुई। अदालत ने अमन वर्मा उर्फ सोब्रान, कौशल वर्मा और सुनीता देवी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार
पीलीभीत। खेत पर चारा काट रही युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने खारिज कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक, थाना पूरनपुर क्षेत्र की एक महिला ने आठ जून 2026 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री खेत में चारा काट रही थी। आरोपी मोनू ने उसकी पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसी आरोपी ने दो साल पहले भी उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था, जिसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। इधर आरोपी की ओर से जिला एवं न्यायालय में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से पुरानी रंजिश के चलते आरोपी को झूठा फंसाने की बात कही गई। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनते हुए फैसला सुनाया। संवाद
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