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Pilibhit News: लूट की घटना में तीन गैंगस्टरों को पांच-पांच साल की सजा

Sun, 05 Jul 2026 02:13 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 02:13 AM IST
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Three gangsters sentenced to five years each in a robbery case.
पीलीभीत। थाना पूरनपुर क्षेत्र में वर्ष 2009 में हुई दिनदहाड़े लूट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना की अदालत ने बरेली के तीन गैंगस्टरों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, ग्राम ज्ञानपुर निवासी तुलाराम ने 19 फरवरी 2009 को पूरनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह अपने साथी रामकिशोर के साथ बाइक से जा रहे थे। रास्ते में दूसरी बाइक पर सवार तीन लोगों ने उन्हें रोक लिया और तमंचा दिखाकर लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचे की बट और डंडों से मारपीट की। आरोपियों ने तुलाराम से 1,500 रुपये और मोबाइल फोन , रामकिशोर से 200 रुपये लूट लिए। इसी दौरान वहां पहुंचे गुड्डू खां, नसीब खां और ओमप्रकाश से भी नकदी लूटकर आरोपी जंगल की ओर भाग गए।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने बरेली निवासी कल्याण, राजेश्वर और रामगोपाल उर्फ ऋषिपाल को गिरफ्तार कर लूटा गया माल बरामद किया। मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए गवाह और साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद
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