फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Ten years imprisonment to the person guilty of murderous attack

Pilibhit News: जानलेवा हमले के दोषी को दस वर्ष कैद की सजा

Fri, 03 May 2024 04:21 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2024 04:21 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment to the person guilty of murderous attack
पीलीभीत। जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ( दुष्कर्म एवं पाक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या दो ) छांगुर राम ने दोषी को 11 हजार रुपये अर्थ दंड सहित दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

थाना माधोटांडा के ग्राम रायपुर की बलविंद्र कौर ने थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा था कि 21 फरवरी 2022 की शाम सात बजे उसका पति मंगल सिंह खेत पर गया था। पीछे से पड़ोस का रंजीत सिंह गाली देने लगा। विरोध करने पर रंजीत सिंह ने जान से मारने की नीयत से तलवार उसके पति मंगल सिंह के पेट में मार दी ।
विज्ञापन

शोर पर पड़ोस के सुरजीत सिंह व अन्य लोग आ गए। मंगल सिंह के गंभीर चोट आई। उनको अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए गए ।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं दूसरी तरफ आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) विमल कुमार वर्मा ने की।
--
चरस सहित पकड़ी गई महिला को चार वर्ष कैद
पीलीभीत। सात वर्ष पूर्व चरस सहित पकड़ी गई महिला को विशेष न्यायाधीश ( एनडीपीएस एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए 40 हजार रुपये अर्थदंड सहित चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक राजकुमार भारद्वाज 16 सितंबर 2017 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त करते हुए खपरैल गौटिया से ग्राम बिलगवां फाटक की तरफ आए तो देखा कि एक महिला आ रही थी। महिला पुलिस को देख कर दूसरी तरफ जाने लगी। पुलिस ने तेजी के साथ उसके पास पहुंचकर रोका और पूछा।
तब उसने अपना नाम मुन्नी देवी निवासी खपरैल गौटिया बताया। महिला सिपाही ने जब तलाशी ली तो उसके पास से 500 ग्राम चरस व नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान वाद दायर करने वाले ने कई गवाह पेश किए।

महिला ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व मौजूदा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी महिला को दोषी पाते हुए दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed