फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Six years imprisonment to the person guilty of kidnapping a teenage girl

Pilibhit News: किशोरी को अगवा करने के दोषी को छह वर्ष की सजा

Wed, 14 Feb 2024 04:01 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 14 Feb 2024 04:01 AM IST
विज्ञापन
Six years imprisonment to the person guilty of kidnapping a teenage girl
पीलीभीत। किशोरी को अगवा करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट छांगुर राम ने दोषी मुन्ना उर्फ राशिद को छह वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 75 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन




सुनगढ़ी कोतवाली क्षेत्र के एक युवक ने वर्ष 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 10 अगस्त 2015 को उसकी 15 वर्षीय बेटी को मोहल्ला देशनगर निवासी मुन्ना अगवा कर भगा ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुन्ना को किशोरी को अगवा करने का दोषी माना। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की।

किसान आंदोलन के चलते देवी नगर के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे तमाशबीन। संवाद।

किसान आंदोलन के चलते देवी नगर के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे तमाशबीन। संवाद।

किसान आंदोलन के चलते देवी नगर के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे तमाशबीन। संवाद।

किसान आंदोलन के चलते देवी नगर के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे तमाशबीन। संवाद।

किसान आंदोलन के चलते देवी नगर के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे तमाशबीन। संवाद।

किसान आंदोलन के चलते देवी नगर के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे तमाशबीन। संवाद।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed