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दहेज के लिए हत्या करने वाले पति को सात वर्ष कैद, जुर्माना

Fri, 25 Mar 2022 02:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Mar 2022 02:18 AM IST
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Seven years imprisonment, fine for husband who kills for dowry
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार पांडे ने दहेज हत्या के आरोपी पति राम सूरज को दोषी पाकर सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पूरनपुर कोतवाली के ग्राम मुरादपुर निवासी सावित्री देवी की दहेज के कारण 14 अप्रैल 2016 को हत्या कर दी गई थी।
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हत्या का आरोप उसके पति राम सूरज पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम रुद्रपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत पर था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार पांडे ने आरोपी पति राम सूरज को दोषी पाकर सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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