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‘पांच नहीं केवल तीन कर्मचारी हैं दोषी.. उन पर चलाएं मुकदमा’
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बीसलपुर। मंडी सचिव ने अनाज घोटाले में संलिप्त कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के संबंध में अनुमति देने के लिए पुलिस के सामने दो कर्मचारियों का नाम निकालने की शर्त रख दी है। इससे मामला दो विभागों के बीच फंसकर रह गया है।
एसडीएम वंदना त्रिवेदी ने अक्तूबर 2018 में मंडी के एक गोदाम पर छापा मारकर माफिया का अनाज बरामद किया था। अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कराकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एसपी जयप्रकाश ने इसमें विवेचना पूरी करने के निर्देश दिए तो कार्रवाई को गति मिल सकी थी। बीते दिनों घोटाले के वक्त मंडी में तैनात रहे पांच कर्मचारियों का नाम शामिल किया गया था। विभागीय जांच में मंडी सचिव ने दो कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी थी और पुलिस से भी उनके नाम एफआईआर से हटाने की सिफारिश की थी। मगर पुलिस ने तथ्यों के आधार पर विवेचना में निर्णय लेने की बात कह दी थी।
पुलिस ने बरेली मंडल के उपमंडी निदेशक एसएमएस चंदेल को पत्र भेजकर आरोपी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। उपनिदेशक ने इस संबंध में यहां के मंडी सचिव प्रभात यादव को अधिकृत किया था। अब मंडी सचिव ने पुलिस के समक्ष यह शर्त रखी है कि इस मामले में पांच नहीं बल्कि केवल तीन कर्मचारी ही दोषी हैं। उन्हीं तीनों दोषी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाए। दो कर्मचारी निर्दोष हैं इसलिए उन पर मुकदमा न चलाया जाए। कहा कि वह पुलिस को केवल तीन कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देंगे। संवाद
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एसडीएम वंदना त्रिवेदी ने अक्तूबर 2018 में मंडी के एक गोदाम पर छापा मारकर माफिया का अनाज बरामद किया था। अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कराकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एसपी जयप्रकाश ने इसमें विवेचना पूरी करने के निर्देश दिए तो कार्रवाई को गति मिल सकी थी। बीते दिनों घोटाले के वक्त मंडी में तैनात रहे पांच कर्मचारियों का नाम शामिल किया गया था। विभागीय जांच में मंडी सचिव ने दो कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी थी और पुलिस से भी उनके नाम एफआईआर से हटाने की सिफारिश की थी। मगर पुलिस ने तथ्यों के आधार पर विवेचना में निर्णय लेने की बात कह दी थी।
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पुलिस ने बरेली मंडल के उपमंडी निदेशक एसएमएस चंदेल को पत्र भेजकर आरोपी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। उपनिदेशक ने इस संबंध में यहां के मंडी सचिव प्रभात यादव को अधिकृत किया था। अब मंडी सचिव ने पुलिस के समक्ष यह शर्त रखी है कि इस मामले में पांच नहीं बल्कि केवल तीन कर्मचारी ही दोषी हैं। उन्हीं तीनों दोषी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाए। दो कर्मचारी निर्दोष हैं इसलिए उन पर मुकदमा न चलाया जाए। कहा कि वह पुलिस को केवल तीन कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देंगे। संवाद
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