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सरकारी अधिवक्ता का बयान
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मनोज मिश्रा सरकारी वकील
- फोटो : PILIBHIT
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एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान मुकदमे के वादी और परिवार के मुखिया समेत सात लोगों को आरोपी बनाया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन आरोपियों की मृत्यु हो गई। चार आरोपियों पर आरोप लगाते हुए न्यायालय में उनका विचारण किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष को सही पाया। परिस्थिति जन्य साक्ष्य को सजा का आधार बनाया। तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा और जुर्माना सुनाकर सजा भुगतने के लिए न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। तीनों को जेल भेज दिया गया है। टीकमदास चांदवानी गैरहाजिर था। उसका गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। उसे गिरफ्तार होने पर या स्वयं कोर्ट में हाजिर होने पर न्यायालय द्वारा उसके बारे में भी निर्णय सुनाया जाएगा।
मनोज मिश्रा, सरकारी वकील
मृतक पत्नी की भांजी से कर ली टीकमदास ने शादी
पीलीभीत। बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में गवाह मोहिनी राजानी पत्नी जगदीश राजानी, निवासी आगरा को पेश किया गया। इन्होंने अपने बयानों में बताया कि मृतक प्रभुदास एमकाम पास था। टीकमदास ने मृतक पत्नी गंगादेवी की सगी भांजी से शादी कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि वह अदालत में गवाही देने टीकमदास की वर्तमान मीनू चांदवानी के कहने पर आईं हैं। (यह गवाही 24 जनवरी 2020 को अदालत दर्ज किए गए)
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मनोज मिश्रा, सरकारी वकील
मृतक पत्नी की भांजी से कर ली टीकमदास ने शादी
पीलीभीत। बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में गवाह मोहिनी राजानी पत्नी जगदीश राजानी, निवासी आगरा को पेश किया गया। इन्होंने अपने बयानों में बताया कि मृतक प्रभुदास एमकाम पास था। टीकमदास ने मृतक पत्नी गंगादेवी की सगी भांजी से शादी कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि वह अदालत में गवाही देने टीकमदास की वर्तमान मीनू चांदवानी के कहने पर आईं हैं। (यह गवाही 24 जनवरी 2020 को अदालत दर्ज किए गए)
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