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खाद नहीं बेच सकेगा पीलीभीत खाद्य निगम
सार
खरीफ की फसलों में बेेची गई डीएपी का ब्योरा न देने पर चार विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए उनके प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिए हैं। पीलीभीत खाद्य निगम को उर्वरकों की बिक्री करनेे से प्रतिबंधित कर दिया है।- विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी गेहूं की बोआई में एक बैग डीएपी के साथ यूरिया के दो बैग ही मिलेंगेडीएम ने सभी थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को आदेश जारी किए हैं कि किसानों को उनकी भूमि के अनुसार ही खाद दी जाएगी। एनपीके प्रयोग करने पर 1.5 बैग एनपीके, 3.5 बैग यूरिया और आधा बैग एमओपी मिलेगी।
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विस्तार
बॉटम...
संकट : बेची गई डीएपी का हिसाब नहीं देने के कारण हुई कार्रवाई
मेन...
खाद नहीं बेच सकेगा पीलीभीत खाद्य निगम
- इफको ई-बाजार पूरनपुर समेत तीन अन्य के प्राधिकार पत्र निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। रबी की फसलों की बोआई से पहले डीएम ने खाद विक्रेताओं पर शिकंजा कस दिया है। खरीफ की फसलों में बेेची गई डीएपी का ब्योरा न देने पर चार विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए उनके प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिए हैं। इसमें मैसर्स पीलीभीत खाद्य निगम पर उर्वरक की बिक्री करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिले में उर्वरकों की जमकर कालाबाजारी होती है। सबसे ज्यादा खेल सहकारी समितियों पर होता है। डीएम प्रवीण कुमार ने खरीफ फसलों में वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में ज्यादा मात्रा में डीएपी की बिक्री करने वाले नौ विक्रेताओं को नोटिस जारी कर सारे दस्तावेज तलब किए थे। इसमें पांच ने जवाब दिया, लेकिन मैसर्स पीलीभीत खाद्य निगम, मैसर्स इफको ई-बाजार पूरनपुर, मैसर्स रम्पुरा फकीरे साधन सहकारी समिति और मैसर्स माधोटांडा साधन सहकारी समिति ने जवाब नहीं दिया।
डीएम ने कार्रवाई करते हुए इनके प्राधिकार पत्र निलंबित कर सारे दस्तावेज तलब किए हैं। वहीं पीलीभीत खाद्य निगम पर डीएम ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए उर्वरकों की बिक्री करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही प्रधिकार पत्र भी निलंबित करते हुए सारे दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभी को चेतावनी दी कि अगर फिर अनियमितता मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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डीएपी की ज्यादा बिक्री करने वाले चार विक्रेताओं ने दस्तावेज नहीं दिए। उनके प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए हैं। पीलीभीत खाद्य निगम को उर्वरकों की बिक्री करनेे से प्रतिबंधित कर दिया है।
- विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी
गेहूं की बोआई में एक बैग डीएपी के साथ यूरिया के दो बैग ही मिलेंगे
डीएम ने सभी थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को आदेश जारी किए हैं कि किसानों को उनकी भूमि के अनुसार ही खाद दी जाएगी। बिक्री के समय उनकी जोतबही या खतौनी देखी जाएगी। गेहूं की बोआई में डीएपी के प्रयोग पर किसानों को प्रति एकड़ एक बैग डीएपी, दो बैग यूरिया और एक बैग एमओपी मिल सकेेगी। इसके अलावा एनपीके प्रयोग पर एनपीके 1.5 बैग, यूरिया 2 बैग और आधा बैग एमओपी मिलेगी। आलू की बोआई में डीएपी प्रयोग करने पर एक बैग डीएपी 3.5 बैग यूरिया और आधा बैग एमओपी मिलेगी। एनपीके प्रयोग करने पर 1.5 बैग एनपीके, 3.5 बैग यूरिया और आधा बैग एमओपी मिलेगी।
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संकट : बेची गई डीएपी का हिसाब नहीं देने के कारण हुई कार्रवाई
मेन...
खाद नहीं बेच सकेगा पीलीभीत खाद्य निगम
- इफको ई-बाजार पूरनपुर समेत तीन अन्य के प्राधिकार पत्र निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। रबी की फसलों की बोआई से पहले डीएम ने खाद विक्रेताओं पर शिकंजा कस दिया है। खरीफ की फसलों में बेेची गई डीएपी का ब्योरा न देने पर चार विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए उनके प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिए हैं। इसमें मैसर्स पीलीभीत खाद्य निगम पर उर्वरक की बिक्री करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिले में उर्वरकों की जमकर कालाबाजारी होती है। सबसे ज्यादा खेल सहकारी समितियों पर होता है। डीएम प्रवीण कुमार ने खरीफ फसलों में वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में ज्यादा मात्रा में डीएपी की बिक्री करने वाले नौ विक्रेताओं को नोटिस जारी कर सारे दस्तावेज तलब किए थे। इसमें पांच ने जवाब दिया, लेकिन मैसर्स पीलीभीत खाद्य निगम, मैसर्स इफको ई-बाजार पूरनपुर, मैसर्स रम्पुरा फकीरे साधन सहकारी समिति और मैसर्स माधोटांडा साधन सहकारी समिति ने जवाब नहीं दिया।
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डीएम ने कार्रवाई करते हुए इनके प्राधिकार पत्र निलंबित कर सारे दस्तावेज तलब किए हैं। वहीं पीलीभीत खाद्य निगम पर डीएम ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए उर्वरकों की बिक्री करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही प्रधिकार पत्र भी निलंबित करते हुए सारे दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभी को चेतावनी दी कि अगर फिर अनियमितता मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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डीएपी की ज्यादा बिक्री करने वाले चार विक्रेताओं ने दस्तावेज नहीं दिए। उनके प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए हैं। पीलीभीत खाद्य निगम को उर्वरकों की बिक्री करनेे से प्रतिबंधित कर दिया है।
- विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी
गेहूं की बोआई में एक बैग डीएपी के साथ यूरिया के दो बैग ही मिलेंगे
डीएम ने सभी थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को आदेश जारी किए हैं कि किसानों को उनकी भूमि के अनुसार ही खाद दी जाएगी। बिक्री के समय उनकी जोतबही या खतौनी देखी जाएगी। गेहूं की बोआई में डीएपी के प्रयोग पर किसानों को प्रति एकड़ एक बैग डीएपी, दो बैग यूरिया और एक बैग एमओपी मिल सकेेगी। इसके अलावा एनपीके प्रयोग पर एनपीके 1.5 बैग, यूरिया 2 बैग और आधा बैग एमओपी मिलेगी। आलू की बोआई में डीएपी प्रयोग करने पर एक बैग डीएपी 3.5 बैग यूरिया और आधा बैग एमओपी मिलेगी। एनपीके प्रयोग करने पर 1.5 बैग एनपीके, 3.5 बैग यूरिया और आधा बैग एमओपी मिलेगी।